script‘तलाकशुदा बीवी’ को बदनाम कर रहा था कांस्टेबल, अब होगी कानूनी कार्रवाई | Constable was defaming his 'divorced wife', now legal action will be taken | Patrika News
ग्वालियर

‘तलाकशुदा बीवी’ को बदनाम कर रहा था कांस्टेबल, अब होगी कानूनी कार्रवाई

MP News: हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक मुरैना को आदेशित किया है कि उक्त आरक्षक के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत की एक सप्ताह की अवधि में जांच पूर्ण करें।

ग्वालियरJul 14, 2025 / 02:06 pm

Astha Awasthi

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खंडपीठ ग्वालियर ने तलाकशुदा पत्नी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज कर बदनाम करने वाले आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए है। पुलिस थाना बामोर जिला मुरैना में पदस्थ आरक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधीक्षक मुरैना को आदेशित किया है।
सोशल मीडिया पर कर रहा अश्लील मैसेज

जानकारी के मुताबिक चंदन नगर ग्वालियर निवासी ने अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया के माध्यम से हाई कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत करी। जिसमें बताया गया कि उसने अपनी पुत्री का विवाह पुलिस थाना बामोर जिला मुरैना में पदस्थ आरक्षक के साथ सन 2014 में संपन्न किया था। लेकिन उक्त आरक्षक की प्रताड़ना के चलते दोनों के बीच सन 2023 में तलाक हो गया।
उसके बाद उसने अपनी पुत्री का दूसरी शादी 02 जून 2025 को कर दी, जिससे चिढ़कर आरक्षक अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तथा फेसबुक अकाउंट पर अपनी तलाकशुदा पत्नी यानि की उसकी बेटी और पूरे परिवार के विरुद्ध अश्लील मैसेज कर समाज में उन्हें और उनकी बेटी को बदनाम कर रहा है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उसने एसपी मुरैना को शिकायत की है। लेकिन एसपी मुरैना द्वारा जानबूझकर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही।

आरक्षक के विरुद्ध की जाये कार्रवाई

अधिवक्ता श्री भदौरिया ने कहा है कि आरक्षक द्वारा किए जाने वाला कृत न केवल अपराध की श्रेणी में आता है बल्कि शासकीय कर्मचारी के कदाचरण के विरुद्ध भी आता है। इसलिए उसके विरुद्ध विभागीय तथा दंडात्मक दोनों तरह की कारवाई किया जाना आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक मुरैना ऐसे आरक्षक के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बाध्य है।
उक्त तर्कों से सहमत होते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक मुरैना को आदेशित किया है किउक्त आरक्षक के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत की एक सप्ताह की अवधि में जांच पूर्ण करें। यदि आरक्षक दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाये।

Hindi News / Gwalior / ‘तलाकशुदा बीवी’ को बदनाम कर रहा था कांस्टेबल, अब होगी कानूनी कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो