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बिलासपुर

CG News: जांजगीर-चांपा और कांकेर की घटनाओं पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य से मांगा स्पष्टीकरण

CG News: कोर्ट ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र में जवाब देने का आदेश दिया है। दोनों मामलों की अगली सुनवाई 29 जुलाई रखी गई है।

बिलासपुरJul 15, 2025 / 10:45 am

Laxmi Vishwakarma

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा कार्ययोजना का ब्यौरा (Photo source- Patrika)

हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा कार्ययोजना का ब्यौरा (Photo source- Patrika)

CG News: हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा जिले में तालाब में नहाने गए भाई-बहन समेत 4 बच्चों की डूबने से हुई मौत और कांकेर जिले में नाला पार कर बच्चों के स्कूल जाने के मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है। ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों की जानकारी मांगते हुए कोर्ट ने मुख्य सचिव से व्यक्तिगत शपथपत्र में जवाब मांगा है।

CG News: स्कूल से सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित

जांजगीर-चांपा जिले में बीते शनिवार को स्कूल से लौटने के दौरान तालाब में नहाने गए भाई बहन समेत 4 बच्चों की डूबकर मौत हो गई थी। घटना बलौदा थाना क्षेत्र के भैंसतरा गांव की थी। इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और बिभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सोमवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा- कितनी गलत बात है कि स्कूल से लौटते समय 4 बच्चे पानी में डूब जाते हैं।
यह सरकार की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों की स्कूल से सुरक्षित घर वापसी सुनिश्चित हो। कोर्ट ने कांकेर की एक अन्य खबर पर भी संज्ञान लिया, जिसमें स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालते हुए नाला पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। कांकेर जिले के केसालपारा गांव में सिर्फ प्राइमरी स्कूल है। छात्रों को मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए कानागांव जाना पड़ता है।

जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे बच्चे

CG News: बारिश के महीने में बच्चे हर साल जान जोखिम में डालकर नाले को पार करते हैं। यह गांव अंतागढ़ विकासखंड के अंतर्गत है। जानकारी के अनुसार गांव के 14 बच्चे मिडिल स्कूल जाने के लिए यह नाला पार करते हैं। हालांकि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिजन उन्हें नाला पार कराने के लिए आते हैं। कोर्ट ने दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन के मुख्य सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र में जवाब देने का आदेश दिया है। दोनों मामलों की अगली सुनवाई 29 जुलाई रखी गई है।

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