Who Can Apply for BH Number Plate: BH सीरीज नंबर प्लेट किनके लिए जरूरी है?
BH सीरीज नंबर प्लेट हर किसी के लिए नहीं होती है बल्कि यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए लागू होती है जिनकी नौकरी की प्रकृति राज्य बदलने वाली होती है। इसके पात्र लोग लोगों की जानकारी नीचे दी जा रही है। केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारी। सशस्त्र बलों (आर्मी, नेवी, एयरफोर्स) के जवान और अधिकारी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) में काम करने वाले लोग।
वे प्राइवेट कंपनी कर्मचारी जिनकी कंपनी कम से कम 4 राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में कार्यरत हो। अगर आपकी कंपनी इन शर्तों को पूरा करती है तो आप BH नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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किसी भी राज्य में चलने की छूट: BH नंबर प्लेट वाली गाड़ी को भारत के किसी भी राज्य में चलाया जा सकता है। इसे दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती।
री-रजिस्ट्रेशन की झंझट खत्म: अभी तक एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ले जाने पर रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करना पड़ता था। लेकिन BH सीरीज में यह जरूरत नहीं रहती जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है।
टैक्स भुगतान में सुविधा: BH नंबर प्लेट के तहत रोड टैक्स सिर्फ 2 साल, 4 साल या 6 साल के लिए लिया जाता है। यह टैक्स हर 2 साल पर फिर से भरा जा सकता है। यानी आपको एक साथ 15 साल का टैक्स नहीं देना पड़ता।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा: BH सीरीज के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है। कोई भी पात्र व्यक्ति Parivahan वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डाक्यूमेंट्स जमा करके आवेदन कर सकता है।
BH Number Plate Format: BH नंबर प्लेट का फॉर्मेट कैसा होता है?
BH नंबर प्लेट का प्रारूप कुछ इस तरह होता है।
YY BH #### XX उदाहरण के लिए किसी गाड़ी का नंबर 23 BH 4589 ZA है। 23: रजिस्ट्रेशन का वर्ष है। BH: भारत सीरीज है। 4589: 4 अंकों की यूनिक संख्या है।
ZA: अक्षर जो यूनिक पहचान के लिए होते हैं। इस प्लेट पर किसी भी राज्य का नाम नहीं लिखा होता, जिससे यह पैन इंडिया वैध होती है।
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कुछ लोगों को BH नंबर प्लेट की सुविधा नहीं मिलती।
जो लोग फ्रीलांसर या स्वरोजगार में हैं। जिनकी कंपनी केवल एक राज्य में ही काम कर रही हो। टैक्सी या कमर्शियल गाड़ियों के लिए भी यह सुविधा लागू नहीं है। सामान्य घरेलू उपयोग के लिए खरीदी गई गाड़ियां (अगर पात्रता पूरी नहीं करतीं)।
How to Apply for BH Number Plate: BH सीरीज के लिए आवेदन कैसे करें?
Parivahan Portal पर जाएं। BH सीरीज विकल्प चुनें। आवश्यक डाक्यूमेंट्स अपलोड करें (जैसे – नियोक्ता प्रमाणपत्र, कंपनी ID, PAN, एड्रेस प्रूफ)।