सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी ने बताया कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को आवेदन से पूर्व जनाधार व डिजी-लॉकर में जरूरी दस्तावेज जैसे मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की अंकतालिकाएं आदि अपडेट करवाने होंगे।
मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि सत्र 2024-25 से लागू संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही पात्रता का निर्धारण किया जाएगा। आवेदन के दौरान पोर्टल पर डाटा ऑटो-फेच होने के कारण अभ्यर्थियों से आग्रह किया गया है कि वे पहले से सभी जानकारियों और दस्तावेजों को अपडेट कर लें, ताकि आवेदन में कोई परेशानी न आए।
गौरतलब है कि अनुप्रति योजना के तहत राज्य के मेधावी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजना युवाओं में आत्मनिर्भरता और सफलता के नए द्वार खोल रही है।