दुकान संचालक पिछले चार वर्षों से बगैर औषधि लाइसेंस के मेडिसिन विक्रय का कार्य कर रहा था। विभाग ने वहां से करीब 30 हजार रुपए मूल्य की आठ प्रकार की औषधियां जब्त कीं, जो दो कार्टून में भरी हुई थीं। औषधि निरीक्षक सुनील पंडा ने बताया कि यह कार्यवाही नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर की गई।
CG News: 4 साल से चल रहा था कारोबार
जांच के दौरान अन्य
दुकानों में नकली कॉस्मेटिक सामग्रियों की बिक्री की आशंका पर मेसर्स संतोष जनरल स्टोर्स (व्यापार विहार), मेसर्स नरेश ट्रेडर्स (व्यापार विहार), मां कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर (मंगला), मनोज फैंसी एंड स्टेशनरी (मंगला बस्ती) एवं आदित्य ट्रेडिंग (तेलीपारा) से सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर लैब भेजा गया।
बिना
लाइसेंस औषधि भंडारण औषधि नियमावली 1945 की धारा 18(सी) व 18(ए) का उल्लंघन है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।