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बिलासपुर

बिना लाइसेंस दवाओं का भंडारण! चूड़ी और कॉस्मेटिक दुकान पर कार्रवाई, 4 साल से चल रहा था अवैध कारोबार…

CG News: बिलासपुर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने सोमवार को शहर के तेलीपारा, व्यापार विहार और मंगला क्षेत्र की आधा दर्जन कॉस्मेटिक दुकानों में छापा मार कार्रवाई की।

बिलासपुरJul 22, 2025 / 11:03 am

Shradha Jaiswal

बिना लाइसेंस दवाओं का भंडारण!(photo-unsplash)

बिना लाइसेंस दवाओं का भंडारण!(photo-unsplash)

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने सोमवार को शहर के तेलीपारा, व्यापार विहार और मंगला क्षेत्र की आधा दर्जन कॉस्मेटिक दुकानों में छापा मार कार्रवाई की। इस दौरान तेलीपारा स्थित आकाश बैंगल्स एंड कॉस्मेटिक में बिना लाइसेंस के बड़ी मात्रा में दवाइयों का अवैध भंडारण मिला।
दुकान संचालक पिछले चार वर्षों से बगैर औषधि लाइसेंस के मेडिसिन विक्रय का कार्य कर रहा था। विभाग ने वहां से करीब 30 हजार रुपए मूल्य की आठ प्रकार की औषधियां जब्त कीं, जो दो कार्टून में भरी हुई थीं। औषधि निरीक्षक सुनील पंडा ने बताया कि यह कार्यवाही नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर की गई।

CG News: 4 साल से चल रहा था कारोबार

जांच के दौरान अन्य दुकानों में नकली कॉस्मेटिक सामग्रियों की बिक्री की आशंका पर मेसर्स संतोष जनरल स्टोर्स (व्यापार विहार), मेसर्स नरेश ट्रेडर्स (व्यापार विहार), मां कॉस्मेटिक एवं जनरल स्टोर (मंगला), मनोज फैंसी एंड स्टेशनरी (मंगला बस्ती) एवं आदित्य ट्रेडिंग (तेलीपारा) से सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर लैब भेजा गया।
बिना लाइसेंस औषधि भंडारण औषधि नियमावली 1945 की धारा 18(सी) व 18(ए) का उल्लंघन है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

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