कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर रोक
अधिवक्ता विशाल बघेल ने अपनी याचिका में बताया कि प्रदेश के सभी पैरामेडिकल कॉलेजों को सत्र 2023-24 और 2024-25 की मान्यता अब यानि 2025 में दी जा रही है। उन्होंने प्रदेश की पैरामेडिकल काउंसिल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।एक स्थगन आवेदन पेश करते हुए सभी पैरामेडिकल कॉलेजों में तत्काल प्रभाव से प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सभी पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को रखी गई है।