Cruelty: क्रूरता की हद! पत्नी को बेरहमी से पीटा, चेहरा गर्म पानी में डूबाया, फिर चिमटी से दागा पूरा शरीर, पति, सास-ससुर गिरफ्तार
Cruelty: पिटाई व जलाने के बाद 10 दिन तक घर में बंधक बनाए रखा, इलाज के बाद लौटी महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पति, पत्नी ने दूसरी महिला से पति के अवैध संबंध का भी लगाया है आरोप
Injured woman, husband and his father-mother (Photo- Patrika)
वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम शारदापुर में महिला पर क्रूरता का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पति, सास और ससुर ने मिलकर महिला को न सिर्फ बेरहमी (Cruelty) से पीटा बल्कि मुंह में कपड़ा ठूसकर गर्म पानी में डूबाया। वहीं हाथ-पैर रस्सी से बांधकर लोहे की गर्म चिमटी से शरीर में कई जगह दागा। इससे उसका चेहरा व शरीर बूरी तरह झुलस गया है। महिला की रिपोर्ट पर त्रिकुण्डा पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
पुलिस में बताया कि त्रिकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शारदापुर निवासी पीडि़ता रितु तिवारी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसकी शादी वर्ष 2016 में आकाश तिवारी 30 वर्ष से हुई थी। उनकी 2 संतान है। पति आकाश, सास तारावती तिवारी 65 वर्ष और ससुर हरिशंकर तिवारी 75 वर्ष लंबे समय से उसे दहेज के लिए प्रताडि़त (Cruelty) कर रहे थे।
इसकी रिपोर्ट (Cruelty) उसने रघुनाथनगर थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्होंने यह कहकर उसे घर ले आए थे कि आज के बाद तुम्हे कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद पति ने वर्ष 2021 में अंबिकापुर निवासी एक युवती से शादी कर ली है। उस युवती से एक बेटी भी है। इसी बीच 3 जुलाई की रात पति, सास व ससुर ने मिलकर उसकी पिटाई की।
Injured woman फिर हाथ-पैर बांध कर लोहे की चिमटी को गैस चूल्हे पर गर्म कर उसके चेहरे, पीठ, हाथ-पैर पर दाग (Cruelty) दिया। इसके बाद उसे 10 दिनों तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया। होश में आने पर रितु ने अपनी बेटी से रस्सियां खुलवाईं और अपने पिता को सूचना दी।
Cruelty: इलाज के बाद पहुंची थाना
पीडि़ता ने बताया कि 12 जुलाई को उसके परिजन उसे लेकर कमलपुर रघुनाथनगर पहुंचे, जहां उसका इलाज करवाया गया। मेडिकल जांच में महिला को गंभीर चोटें और जलने के गहरे निशान (Cruelty) पाए गए। पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश तिवारी, तारावती तिवारी व हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है।
Husband, father-in-law and mother-in-law arrested (Photo- Patrika) कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक व्यास नारायण चुरेंद्र, उप निरीक्षक जवाहर तिर्की, एएसआई गोपाल राम, प्रधान आरक्षक विजय टोप्पो, आरक्षक लखेश्वर बघेल, विनोद आयाम, बबलू बेक, नरेन्द्र कश्यप व महिला आरक्षक समुद्री यादव सक्रिय रहे।
घटनास्थल से ये सामान बरामद
पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना अपराध (Cruelty) स्वीकार किया और घटनास्थल से लोहे की चिमटी, गैस चूल्हा, रस्सी और अन्य सामान बरामद किया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351(2), 115(2), 118(1), 127(3), 287.85, 82(1), 3(5) व 118(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है।
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