डंडा मारकर वृद्ध की हत्या, आरोपी को 10 साल की सजा
दादा दौलत सिंह लोधी को नीरज यादव ने जान से मारने की नीयत से डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई।
जुलाई-2024 में जरुआखेड़ा में एक वृद्ध को डंडा मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी दीपक भण्डारी ने बताया कि नरयावली थाना के तहत 9 जुलाई 2024 को फरियादी योगेश पुत्र घूमन सिंह लोधी 25 वर्ष निवासी ग्राम जरुआखेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके दादा दौलत सिंह लोधी को नीरज यादव ने जान से मारने की नीयत से डंडे से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उक्त मामले में अपराध कायम कर मामले को जांच में लिया और प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर, न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आरोपी नीरज पुत्र हरप्रसाद यादव ग्राम निवासी लुहर्रा को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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