सैफ अली खान हमला मामला: बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) पर चाकू से हमला करने वाला आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (Mohammed Shariful Islam) ने चुप्पी तोड़ी है। वह पिछले 6 महीने से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। इस बीच उसने शुक्रवार को जमानत के लिए एक याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई आज सोमवार, 21 जुलाई को कोर्ट में होनी है। आरोपी ने याचिका में क्या कहा आइए जानते हैं।
अपनी याचिका में आरोपी (Mohammed Shariful Islam) ने दावा किया है कि वह निर्दोष है। उसे फंसाया जा रहा है। उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) 'काल्पनिक कहानी' है, जिसका कोई ठोस सबूत नहीं है।
आरोपी ने वकील विपुल दुशिंग के जरिए दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि वह निर्दोष है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसकी याचिका में कहा गया कि घटना की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल आरोप पत्र दाखिल करना बाकी है। यह भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य पहले से ही अभियोजन पक्ष के पास मौजूद हैं।
याचिका में आगे कहा गया कि सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने का कोई खतरा नहीं है। मौजूदा एफआईआर शिकायतकर्ता की काल्पनिक कहानी के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए आरोपी जमानत की मांग कर रहा है।
16 जनवरी की रात करीब 2 बजे एक अजनबी शख्स अभिनेता सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के बांद्रा वाले घर में घुस गया। पहले उसने घर की नौकरानी से बहस की और जब सैफ अली खान बीच-बचाव करने आए, तो उस शख्स ने चाकू से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में सैफ को गंभीर चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया।
मुंबई पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम (Mohammed Shariful Islam) को ठाणे से गिरफ्तार किया था। इस केस में पुलिस ने करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें फॉरेंसिक सबूत भी शामिल हैं।
अब आरोपी ने कोर्ट में जमानत की मांग की है और कहा है कि वह निर्दोष है। उसकी याचिका में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के समय उसे उसके अधिकारों और गिरफ्तारी के कारणों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी गई, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 47 का उल्लंघन है।
Updated on:
21 Jul 2025 01:34 pm
Published on:
21 Jul 2025 01:32 pm