स्कूलों ई-रिक्शा बैन, आदेश जारी
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की आहूत बैठक 27 जून को रखी गई थी। जिसमें सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्कूल के छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतु ई-रिक्शा का जो उपयोग किया जा रहा है। उस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। ई-रिक्शा स्कूल के छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतु असुरक्षित वाहन है, वाहन मे स्कूल के छोटे बच्चो की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण विषय है। अतएव ई-रिक्शा द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।दरअसल, 18 जुलाई को भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने ट्रैफिक सुधार के लिए बैठक रखी थी। जिसमें कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ई-रिक्शा स्कूलों में प्रतिबंधित करने के लिए कहा था। उन्होंने सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा था कि छोटे बच्चों को ई-रिक्शा में बैठाकर स्कूल भेजना ठीक नहीं है।